UP Police Recruitment 2024: यूपी के युवाओं को काफी समय से यूपी पुलिस की नौकरी का इंतजार था. यूपी में पुलिस कांस्टेबल की 60 हजार भर्तियां निकली भी हैं, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि आवेदन के समय आप भूलकर भी ऐसी गलती न करें, जिससे आपकी नियुक्ति निरस्त हो जाए.
उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां निकली हैं. यहां कुल 60244 पदों पर नियुक्तियां होनी हैं. इन भर्तियों के लिए पुरुष और महिलाएं दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी कुछ शर्ते तय हैं. ये नियम पुरुष और महिला दोनों के लिए निर्धारित किए गए हैं. तो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए अप्लाई करने से पहले ये बातें जानना जरूरी है, वर्ना सेलेक्शन होने के बाद भी आपकी नियुक्ति निरस्त हो जाएगी.
शादी को लेकर हैं कुछ शर्तें
यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कई बातों को जिक्र किया गया है जिसमें इन शर्तों को भी बताया गया है वैवाहिक स्थिति के कॉलम में कहा गया है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ऐसे पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों. साथ ही ऐसी महिला अभ्यर्थी भी आवेदन के योग्य नहीं मानी जाएगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो. हालांकि इस नोटिस में यह भी कहा गया है कि विशेष परिस्थितियों में सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकती है, वो भी तब यदि इसका कोई समाधान हो जाए कि ऐसा करने का कोई विशेष कारण है.
यूपी पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन.
अगर कोई दोषी पाया गया तो
नोटिफिकेशन के अनुसार यदि कोई अभ्यर्थी द्विविवाह अथवा बहुविवाह करने का दोषी पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकती है. भर्ती प्रकिया के किसी भी स्तर पर उसका चयन निरस्त किया जा सकता है, इसके अलावा उसे अन्य किसी भर्ती प्रक्रिया से बैन (डेबार) किया जा सकता है.
और किसकी नियुक्ति नहीं हो सकती
यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में ऐसे किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह मानसिक और शारीरिक दृस्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बधा पड़ने की संभावना हो. उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी व मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 के नियम 6 के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिए अर्ह नहीं होंगे.